क्या पुलिसवाला थप्पड़ मार दे तो क्या कर सकते हैं आप? जानें कहां करें शिकायत ?
यदि पुलिस आपको मार रही है या पुलिस द्वारा आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो भारतीय संविधान और कानून आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:
1.संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21):
– यह अनुच्छेद आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पुलिस द्वारा मारपीट या अन्य प्रकार की यातना इस अधिकार का उल्लंघन है।
2.संविधान के अनुच्छेद 22 (Article 22):
यह अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में आपके अधिकारों की रक्षा करता है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
3.भारतीय दंड संहिता (IPC):
धारा 330 और 331:
पुलिस द्वारा जबरन उगाही या यातना के मामलों में सजा का प्रावधान है।
धारा 166A:
अगर कोई सरकारी अधिकारी, जिसमें पुलिस भी शामिल है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है।
4.मानव अधिकार आयोग (Human Rights Commission):
– अगर पुलिस द्वारा आपके साथ अनुचित बर्ताव किया जाता है, तो आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5.पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority):
– पुलिस द्वारा मारपीट या अन्य प्रकार की ज्यादती के मामलों में आप राज्य के पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत कर सकते हैं।
6.एफआईआर (FIR) दर्ज कराना:
पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकते हैं।
7. उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका:
अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
यह जानकारी आपको पुलिस की ज्यादती के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए है। ऐसे मामलों में तुरंत कानूनी सलाह लेना सबसे उचित कदम होगा।