भारतीय संविधान का भाग 1 (Part I) “संघ और उसका राज्य क्षेत्र” से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि भारत एक संघ है, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का समावेश होता है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक इस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 1: भारत का संघ

अनुच्छेद 1 के अनुसार:

  1. भारत, राज्यों का एक संघ होगा।

  2. भारत का क्षेत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होगा:

    • राज्य (States)

    • केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)

    • कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भविष्य में भारत में शामिल हो

विशेष तथ्य:
यहाँ “संघ” शब्द यह दर्शाता है कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र है, न कि केवल स्वतंत्र राज्यों का समूह।

अनुच्छेद 2: नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करना

अनुच्छेद 2 के तहत:

  • संसद को अधिकार है कि वह किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है

  • संसद यह भी तय कर सकती है कि ऐसे क्षेत्र को शामिल करने की शर्तें और नियम क्या होंगे।

उदाहरण:

  • 1961 में गोवा, दमन और दीव का पुर्तगाल से भारत में विलय

  • 1975 में सिक्किम का भारत में सम्मिलन

अनुच्छेद 3: राज्यों का पुनर्गठन

अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह:

  1. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है

  2. नए राज्य बना सकती है

  3. राज्यों को आपस में मिला सकती है

  4. किसी राज्य को विभाजित कर सकती है

  5. किसी राज्य का नाम बदल सकती है

प्रक्रिया:

  • राष्ट्रपति, संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगता है

  • लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती

उदाहरण:

  • तेलंगाना राज्य का निर्माण (2014)

  • उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ का गठन (2000)

अनुच्छेद 4: तकनीकी प्रावधान

  • अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने किसी भी कानून को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।

  • यानी इसके लिए अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन प्रक्रिया) लागू नहीं होगी।

संक्षेप में समझें:

अनुच्छेदविषयकार्य
अनुच्छेद 1भारत का संघभारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है
अनुच्छेद 2नए क्षेत्र जोड़नासंसद द्वारा विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करना
अनुच्छेद 3राज्य पुनर्गठननए राज्य बनाना, सीमाएं बदलना, नाम बदलना
अनुच्छेद 4प्रक्रियाअनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे

निष्कर्ष:

संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 भारत के संघीय ढांचे की नींव रखते हैं। यह भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं और संसद को यह शक्ति देते हैं कि वह समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य क्षेत्रों में बदलाव कर सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. भारत कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का संघ है?
Ans-  वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

Q2. क्या संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है?
Ans-  हां, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है।

Q3. क्या किसी राज्य की राय के बिना उसका विभाजन किया जा सकता है?
Ans-  हां, राज्य की राय ली जाती है, पर वह बाध्यकारी नहीं होती

Q4. सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना?
Ans-  1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *